बाँदा ब्यूरो क्षेत्र की ग्राम पंचायत परसोड़ा में प्रधान द्वारा कराये गए विकास कार्यो में अनियनितता बरते



 जाँच कमेटी द्वारा आरोपो की जाँच पर ग्राम प्रधान द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण न दे पाने पर उ०प्र०पंचायतीराज अधिनियम की धारा 95(1)(जी) जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान रामकरन यादव की वृतीय एवं प्रशासनिक शक्तियां निलंबित कर अंतिम जाँच के आदेश दिये जाने के साथ जाँच पूरी होने तक ग्राम सभा के कार्यो के लिये तीन सदस्यीय समिति गठित की है।
जिलाधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि के आदेशानुसार श्रीमती प्रभा देवी पत्नी रामप्रकाश वार्ड नंबर 8 की सद्स्य तथा वार्ड नं. 13 से सदस्य रामबिहारी पुत्र चुन्नू तथा वार्ड नंबर 15 से सदस्य श्रीमती शिवदेवी पत्नी विजयपाल की तीन सदस्यीय समिति गठित की है।

रिपोर्टर :- ब्रजेश अवस्थी संजय
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