Crime18news ब्यूरोचीफ
ओडीएफ+ (खुले में शौच से मुक्त प्लस) घोषित करने के इच्छुक शहरों और कस्बों को खुले में शौच से मुक्त होने के आलावा लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग से भी मुक्त होना चाहिये।
 आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने खुले में शौंच से रोकने की महात्वाकांक्षी योजना के बाद अब ओडीएफ+ और ओडीएफ++मतलब खुले में मूत्र त्याग को भी रोकने का नियम लागू करने का प्रोटोकॉल जारी किया है। जो कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिये अगला कदम है और इनका लक्ष्य स्वच्छता परिणामों में स्थायित्व सुनिश्चित करना है। नए मानदंडों के तहत, ओडीएफ+ (खुले में शौच से मुक्त प्लस) घोषित करने के इच्छुक शहरों और कस्बों को खुले में शौच से मुक्त होने के आलावा लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग से भी मुक्त होना चाहिये।
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